Wednesday, 12 April 2017

30 अप्रैल तक अगर KYC नहीं की जमा तो आपका बैंक खाता और इन्श्‍योरेंस खाता कर दिया जायेगा ब्लाक


नई दिल्ली : अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन में अकाउंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्‍टमर (केवाईसी) डिटेल या आधार देना होगा. इसके अलावा आपको फॉरेन अकाउंट टैक्‍स कंप्लायंस एक्‍ट को मानने के लिए सेल्‍फ सर्टिफिकेशन भी देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट ब्‍लॉक हो कर दिया जाएगा

30 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा किए तोअगर मांगे गए डॉक्यूमेंट 30 अप्रैल के बाद जमा किए जाते हैं तो आपका बंद अकाउंट खोल दिया जाएगा और आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे,यह नियम फॉरेन अकाउंट टैक्‍स कंप्लायंस एक्‍ट (एफएटीसीए) रेग्युलेशंस के तहत आने वाले खातों पर लागू है।"

आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस नियम के दायरे में बैंक अकाउंट्स के अलावा स्‍टॉक और इन्श्‍यारेंस अकाउंट भी आते हैं।"
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