Friday, 31 March 2017

गौ हत्या पर बना कानून अब दोषी को 10 से लेकर उम्र कैद की होगी सजा


गुजरात : गुजरात विधानसभा में आज कसाईयों द्वारा मासूम गायों की हत्या को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया जिसमें गुजरात में अब गो-हत्या के दोषी को 10 से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है ,साथ ही गो हत्या के दोषी कसाई पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रूपये तक का जुर्माना भी लग सकता है ,साथ ही गो-हत्या को अब गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जायेगा
आपको बता दें कि  गुजरात में पहले गोहत्या के दोषी के लिए सिर्फ 7 साल की सजा का प्रावधान था मगर अब इसे बढ़ाकर 10 से लेकर उम्र कैद तक कर दिया गया है साथ ही इसमें गोहत्या के दोषी को अब जमानत भी नहीं मिलेगी
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments: